Loksabha Election 2019 : आचार संहिता पक्ष तथा उम्मीदवारों की सीमाएं क्या हैं?
Election 2019  आचार संहिता पक्ष तथा उम्मीदवारों की सीमाएं क्या हैं  What is Code of Conduct & limitations of the candidates and Party Technical Prajapati
India Election 2019 : What is Code of Conduct & limitations of the candidates and Party
हॅलो, नमस्कार दोस्तों,
फ्रेंड्स, 11 अप्रैल, 2019 को पूरे देश में चुनाव होंगे। चुनावों की घोषणा के बाद, राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए नियमावली तयार कि गई है की, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ? इसी Do's & Don'ts को ही चुनावी आचार संहिता कहते हैं। आज की इस पोस्ट में हम " इलेक्शन 2019 आचार संहिता तथा उम्मीदवारों की सीमाएं क्या है ? " इसके बारे में अधिक विस्तार से जानने वाले हैं
दोस्तों, चुनाव एक महत्वपूर्ण घटना है, देश के भविष्य के लिए। इसीलिए इस चुनाव में जो भी राजकीय दल और उनके उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं, उन सभी के लिए चुनाव की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू की जाती है। इस आचार संहिता में यह होता है कि, राजकीय दल तथा उनके उमेदवार उनके द्वारा ऐसा कोई भी दूर व्यवहार ना हो, जो आचार संहिता के खिलाफ हो अन्यथा उसका परिणाम यह होता है कि, उस उम्मीदवार को उस चुनाव से हटा दिया जाता है। अब हम जानेंगे आचार संहिता में पार्टी और उम्मीदवारों के लिए क्या प्रतिबंध है होता हैं।

आचार संहिता पार्टी और उम्मीदवारों के प्रतिबंध

  • कोई भी पार्टी अपने प्रचार में ऐसा कोई भी भाषण, प्रचार सामग्री, घोषणा अथवा आश्वासन नहीं दे सकती, जिससे समाज के जाति, धर्म, वंश, बोली भाषा आदि में फूट पड़े, उन सभी में दंगे का माहौल निर्माण हो। 
  • किसी भी पक्ष को अपने प्रतिपक्ष की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन वह उनके निजी जीवन, उनके धर्म, उनके जाति, के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो, उसे आचार संहिता का उल्लंघन समझा जाएगा। 
  • चुनावी प्रचार में वोट के लिए लोगों में पैसे बांटना, महंगी चीजें देना, मतदाताओं को दिखावा करना या लालच दिखाना ऐसी बातों को आचार संहिता में गैर व्यवहार कहा जाता है। 
  • कोई भी प्रचार रात के 10:00 बजे के अंदर खत्म करना बंधन कारक है, तथा किसी भी नागरिक के निजी भवन, संपत्ति या भूमि का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है।
  • किसी भी पक्ष को उनके प्रतिपक्ष के चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार की बाधा लाने का अधिकार नहीं है।  अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो, उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होगा। 
  • कोई भी पक्ष अथवा उमेदवार बिना अनुमति के प्रचार भाषण नहीं कर सकता। इसके लिए उम्मीदवारों ने  सभा के लिए प्रशासन का अनुमोदन पत्र लेना है। इसके अलावा संबंधित मामले की सूचना पुलिस स्टेशन को देना आवश्यक है। 
  • आचार संहिता के दौरान, कोई भी राजनीतिक दल या सरकार आर्थिक लाभ के मनोरंजन लाभों की घोषणा और कार्यान्वयन नहीं कर सकती है।
  • आचार संहिता के दौरान, किसी भी सरकारी वाहनों, विमानों, हेलीकॉप्टर आदि का उपयोग प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर, इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। 
  • आचार संहिता केवल चुनाव में खड़े उम्मीदवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आचार संहिता मंत्रिओं पर भी लागू होती है।
  • चुनाव को प्रभावित करने वाले किसी भी अधिकारी को उसकी पसंद के स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, और चुनाव आयोग के पास उन्हें रोकने का अधिकार है।
तो दोस्तों यह थी चुनाव 2019 की आचार संहिता तथा पक्ष और उम्मीदवारों की प्रतिबंध है। लोग डिजिटल होते जा रहे हैं इसीलिए चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर भी अपनी आचार संहिता बनाई है। 

सोशल मीडिया के लिए आचार संहिता

दोस्तों इतिहास में पहली बार हुआ है कि, सोशल मीडिया पर भी आचार संहिता लागू की गई है। यह सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आचार संहिता के दरमियान राजकीय पक्ष को प्रचार पोस्ट करने से पहले, चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। चुनाव आयोग के मंजूरी के बाद ही वह प्रचार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। 

तो दोस्तों यह थी, चुनाव 2019 की आचार संहिता। इस आचार संहिता को सभी पक्षों तथा उम्मीदवारों के सहित मंत्रियों को भी इसका पालन करना अनिवार्य है। अथवा इसका परिणाम उनके लिए अच्छा नहीं हो सकता। 

उम्मीद करतें है दोस्तों, आप सभी को आज का " Election 2019 : आचार संहिता तथा उम्मीदवारों की सीमाएं क्या हैं? | What is Code of Conduct & limitations of the candidates? " यह पोस्ट पसंद आया होगा। एक उम्मीद और करते हैं दोस्तों इस बार आप वोट करने जरूर जाओगे, अपने तथा अपने देश के विकास के लिए, क्योंकि यह आपका अधिकार है। 


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***तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगली पोस्ट में तब तक के लिए नमस्कार जय हिन्द वन्दे मातरम। 

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