Suicide Act Sanctioned : आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत इच्छामृत्यु को अपराध माना गया है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने जीवन को खत्म करने का अधिकार नहीं रखता है।

हेलो नमस्कार दोस्तों,
फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे भारत देश में, इच्छामृत्यु की कोशिश करने वाले व्यक्ति को पहले अपराधी माना जाता था। लेकिन कायदे में हुए कुछ बदलाव के कारण अब उस व्यक्ति को मानसिक रोगी समझ कर उसका इलाज करवाया जाता है। हाल ही में एक बहुत ही अजीब वाक्या सामने निकल कर आया है। जहां इच्छामृत्यु कायदे को मंजूरी दी गई है। आइए जानते हैं उस पूरे वाक्य के बारे में,

इच्छामृत्यु कायदा मंजूर  Suicide Act Sanctioned Technical Prajapati

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इच्छामृत्यु कायदा मंजूर | Suicide Act Sanctioned

दोस्तों, इतिहास में आज तक किसी भी देश ने इस कायदे को मंजूरी नहीं दी है। केवल Australia के Victoria State को छोड़कर।

जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में ठीक ना हो पाने वाले रोगियों को इच्छा मरण इजाजत देने वाला ऐतिहासिक कायदा बनाया गया है। 

दोस्तों आपको बता दें कि, सन 1995 में ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से बीमार रोगियों के लिए डॉक्टरी सहायता प्राप्त कर इच्छामृत्यु को वैध बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। लेकिन कानून से 4 लोगों के इच्छा मृत्यु मिलने के बाद ऑस्ट्रेलियाई संसद ने 1997 में कानून को पलट दिया था। लेकिन, फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई संसद के पास विक्टोरिया जैसे राज्यों के कानूनों को निरस्त करने की शक्ति नहीं है।

फ्रेंड्स, दुनियां के पहले Mercy killing Law के निरस्त होने के 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिल गई है। फिलहाल डॉक्टर की सहायता से इच्छामृत्यु की इस पूरी प्रक्रिया को शुरू होने कम से कम 10 दिनों का समय लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री जेनी मिकाकोस ने कहा कि इस कानून के बाद पहले साल हर महीने में एक मरीज को इच्छा मृत्यु की इजाजात मिलेगी।

क्या है यह कायदा ?

दोस्तों, इस कायदे के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में ठीक ना हो पाने वाले   रोगिओं को इच्छामरण करने का अधिकार बहाल किया गया है। हालाँकि इसके लिए उन्हें 68 सुरक्षा दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा।

विक्टोरिया राज्य के मुख्यमंत्री Daniel Andrews ने बताया की, इस मामले में निर्णय लेने के लिए 120 डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। नए कानून में, सकारात्मक और दयालु दृष्टिकोण रखा गया है।

तो दोस्तों, आप भारत में है, तो यह Law आपके लिए नहीं है। 

जिंदगी में आती हैं परेशानियाँ,
सिर्फ इसके लिए
अपने जीवन को न पहुँचाए हानियाँ

दोस्तों, अगर आपके मन में जीवन समाप्त करने का विचार उत्पन्न हो तो तुरंत निचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या वेबसाइट पर विजिट करें।

24x7 Helpline: 91-22-27546669
जनहित में जारी,
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