भारत के राष्ट्रपति की योग्यता : राम नाथ कोविंद यह वर्तमान (2019) में भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान हैं। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है।


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राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यता

नमस्कार दोस्तों,
फ्रेंड्स,हमारा देश पूर्णता संविधान पर निर्भर है। हमारे देश में जो भी कानून लागू होते हैं वह संविधान के अनुच्छेद अनुसार ही लागू होते हैं। यहां तक कि देश का राष्ट्रपति कैसा हो? इसके बारे में भी संविधान के अनुच्छेद 52 में बताया गया है। आज की इस पोस्ट में हम आपको यह जानकारी देने वाले हैं कि भारत के राष्ट्रपति पद पर बैठने से पहले उस व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए?



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दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है हमारे भारत देश के वर्तमान (2019) राष्ट्रपति पद पर राम नाथ कोविंद विराजमान हैं। राष्ट्रपति को देश का पहला नागरिक माना जाता है। भारतीय संसद लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन, क्या आप या मैं राष्ट्रपति पद पर कभी बैठ सकते हैं? राष्ट्रपति पद पर बैठने के लिए आप में या मुझ में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तथा क्या अयोग्यता नहीं होनी चाहिए? आइए जानते हैं।

भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता

भारत के राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को चुनने से पहले उस व्यक्ति में नीचे दी गई योग्यताएं तलाशी जाती है।
  • वह व्यक्ति भारत देश का नागरिक होना चाहिए। 
  • उस व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु को पूर्ण किया हो। 
  • उस व्यक्ति का नाम देश के किसी भी मतदान सूची में जरूर होना चाहिए। 
  • उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। 
  • वह व्यक्ति संसद द्वारा समय-समय पर कानून द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।

भारत का राष्ट्रपति होने के लिए ऊपर दी गई योग्यताएं आवश्यक है। लेकिन, अगर नीचे दी गई अयोग्यता अगर उस व्यक्ति में पाई जाती हैं तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जा सकता। आइए आपको बताते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है?

भारत के राष्ट्रपति पद की अयोग्यताएं

भारत के राष्ट्रपति पद के लिए ऊपर दी गई योग्यताएं जितनी मायने रखती है। उतने ही मायने नीचे दी गई अयोग्यताएं भी रखती हैं। यदि कोई व्यक्ति ऊपर दी गई योग्यताओं को अपने पास रखता है। लेकिन, नीचे दी गई अयोग्यताएं उस में पाई जाती हैं, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं होता।
  • यदि वह व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है।
  • यदि वह व्यक्ति सरकारी लाभ पाने वाला है।
  • अगर वह व्यक्ति पागल है या दिवालिया है।
  • अगर उस व्यक्ति को किसी अपराध के लिए अदालत द्वारा सजा सुनाई गई है।
  • यदि वह व्यक्ति किसी विदेशी के प्रति वफादार है।

तो दोस्तों इस प्रकार संविधान अनुच्छेद 52 में दिए गए नियमों के अनुसार जो व्यक्ति ऊपर दिए गए योग्यताएं पूर्ण करता हो, वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होता है।

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